मुंबई, 30 जनवरी 2026:
बॉलीवुड अभिनेता और स्वयंभू फिल्म समीक्षक कमाल आर खान (KRK) को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत (बेल) दे दी है। अदालत ने उन्हें ₹25,000 के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की है।
KRK को 18 जनवरी को ओशिवारा इलाके में एक रिहायशी इमारत पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली दूसरे मंजिल और दूसरी चौथे मंजिल पर पाई गई थी। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई।
पुलिस की जांच में शुरुआती सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन फोरेंसिक विश्लेषण से यह संकेत मिला कि गोलियाँ KRK के बंगलों के पास से दागी गई थीं।
KRK की वकील सना रईस खान ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थी और उसे अनैतिक और मनमाना बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई स्पष्ट मकसद या दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
KRK ने अपनी दलील में कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों की आलोचना करते हैं, जिससे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और यह मामला उनके खिलाफ बदले की भावना पर आधारित है।
पहले इस केस में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेज दिया गया था।
पुलिस अभी भी हथियार का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और मामले की आगे की जांच जारी है।

