
मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर 2026 से नए यातायात नियम लागू होने जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर कुछ वाहनों की आवाजाही पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, कार और जीप समेत हल्के वाहनों तथा यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा भी निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र में यातायात विभाग की ओर से जारी स्थायी अधिसूचना के मुताबिक, मिसिंग लिंक की सुरंगों की संरचना, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
भारी वाहनों और पिकअप वैन की एंट्री पर प्रतिबंध
नई गाइडलाइन के अनुसार, भारी ट्रकों के अलावा पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे हल्के मालवाहक वाहनों को भी मिसिंग लिंक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने वाले टैंकरों और वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इन प्रतिबंधित वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने यानी मूल मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सुरंगों में सुरक्षित यातायात बनाए रखना और संभावित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।
केवल इन वाहनों को मिलेगी अनुमति
मिसिंग लिंक पर सभी प्रकार के वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचना के मुताबिक, यहां निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के मोटर वाहन गुजर सकेंगे। इसके अलावा, नियमित यात्री बसों और अन्य अनुमत यात्री वाहनों को भी इस मार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
इसलिए वाहन चालकों को यात्रा से पहले यह जांच लेना चाहिए कि उनकी गाड़ी निर्धारित श्रेणी में आती है या नहीं। खासकर माल ढोने वाले वाहनों के चालकों को पुराने मार्ग से ही यात्रा की योजना बनानी होगी।
कार और बसों के लिए तय हुई स्पीड लिमिट
मिसिंग लिंक की सुरंगों में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की गति सीमा भी तय की गई है। निर्धारित नियमों के अनुसार:
कार, जीप और अन्य अनुमत हल्के वाहनों के लिए: अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा।
यात्री बसों के लिए: अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
वाहन चालकों को इन गति सीमाओं का पालन करना होगा। सुरंगों में वाहन चलाते समय सड़क संकेतों पर ध्यान देना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और निर्धारित गति के भीतर वाहन चलाना भी जरूरी है।
वाहन चालक इन बातों का रखें ध्यान
महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और मार्ग पर लागू प्रतिबंधों की जानकारी हासिल कर लें। प्रतिबंधित मालवाहक और खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को मिसिंग लिंक पर जाने से बचना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले यात्रियों को 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले इन नियमों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

