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EPFO ने FY 2025-26 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर और नई योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की है। इसके साथ ही बंद पड़े खातों के ऑटो-सेटलमेंट और नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। यह निर्णय सोमवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लिया गया।

केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद EPFO ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाए रखी है और खाताधारकों को स्थिर और बेहतर रिटर्न देने का प्रयास किया है।

बैठक में आयकर नियमों के तहत आने वाले, लेकिन EPF कानून के दायरे में न आने वाले ट्रस्टों के लिए एक बार की माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) को मंजूरी दी गई है। यह योजना छह महीने के लिए लागू होगी। योजना के तहत:

  • पहले से कानूनी नियमों के अनुसार लाभ देने वाले ट्रस्टों का जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य कंपनियों और ट्रस्टों को नियमों के दायरे में लाना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।

बैठक में ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के तहत नई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई:

  • नई EPF योजना 2026
  • EPS 2026 (पेंशन योजना)
  • EDLI योजना 2026 (बीमा लाभ योजना)

ये नई योजनाएं पुराने नियमों की जगह लेंगी और पीएफ, पेंशन और बीमा लाभ देने के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेंगी।

EPFO ने उन खातों के निपटारे के लिए पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया है जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम की रकम है। इस योजना के तहत:

खातों का ऑटो-इनिशिएशन शुरू होगा।

सफलता मिलने पर 1,000 रुपये से अधिक वाले खातों के लिए भी यह सुविधा लागू की जाएगी।

EPFO ने निवेश की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई SOP (Standard Operating Procedure) को भी मंजूरी दी है।

इस तरह के कदम से EPFO ने खाताधारकों के लिए सुविधाओं को सरल, पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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