नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार की फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मखौल ना उड़ाएं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है कि बार-बार इसके सिक्वेल आते रहेंगे। इसी तरह की दो याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं। कोर्ट का समय बर्बाद न करें और न्यायपालिका का मखौल ना उड़ाएं, यहां पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पेंडिंग चल रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर मेरे पास संविधान के अनुसार सरकार नहीं है, तो मुझे कहां जाना चाहिए? ACJ ने कहा कि कृपया यहां राजनीतिक भाषण न दें ! हमें राजनीतिक पचड़े में ना डालें। यदि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, इस व्यवस्था का मजाक उड़ाना बंद करें ! यह आपके क्लाइंट जैसे लोगों के कारण ही है कि हम एक मजाक बनकर रह गए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो। आपने याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ता के वकील को कहा कि कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण न दें। भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं।