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इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अस्पताल में इलाज के साथ हफ्ते में एक बार परिवार से मिलने की इजाजत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने का आदेश दिया है। इमरान खान पिछले करीब तीन वर्षों से अदियाला जेल में बंद हैं।

तीन जजों की पीठ ने उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने और अस्पताल में आवश्यक मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अस्पताल ले जाते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और अस्पताल के बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने इमरान खान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अभी तक केवल मेडिकल रिपोर्ट का सारांश दिया गया है और अगली सुनवाई से पहले पूरा मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में जमा किया जाए।

सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान की नब्ज और दिल से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख हुआ। कोर्ट ने एंजियोग्राफी की जरूरत और इसे जेल के बजाय अस्पताल में कराए जाने की संभावनाओं पर भी सवाल किए।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया कि इलाज के दौरान उन्हें सप्ताह में एक बार परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। अदालत ने पिछले तीन वर्षों में इमरान खान से हुई मुलाकातों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है।

कोर्ट ने अधिकारियों से यह बताने को कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

अदालत ने इमरान खान और उनके परिवार की मुलाकातों को राजनीतिक गतिविधि में बदलने से रोकने के लिए भी निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के बाद परिवार और पार्टी की ओर से मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी।

PTI और परिवार से इस संबंध में हलफनामा देने को कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इमरान खान की सेहत और इलाज को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान निजी अस्पताल में इलाज के खर्च का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने पूछा कि इसका भुगतान कौन करेगा। PTI की ओर से कहा गया कि निजी अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च पार्टी उठाएगी।

अदालत ने यह भी पूछा कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने से कौन रोकेगा। PTI महासचिव सलमान अकरम राजा ने आश्वासन दिया कि पार्टी मेडिकल रिपोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इमरान खान अगली सुनवाई तक अस्पताल में रहकर इलाज कराएं। उनके साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़मा खान को रहने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने अदियाला जेल अधिकारियों को 16 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद इमरान खान के परिवार और PTI को बड़ी राहत मिली है।

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