उत्तराखंड में बीते छह माह में 32313 नए मतदाता बने हैं। इनमें 16165 पुरुष और 16160 महिलाएं शामिल हैं। नई नामावली में 819981 मतदाता हैं। इनमें 4252118 पुरुष, 3947480 महिला और 283 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं सर्विस मतदाओं की संख्या 93699 और प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या 39 है।
मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने बताया कि राज्य के जो नागरिक एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं और उन्होंने निर्वाचक नियमावली में पंजीकरण नहीं कराया है, वे इसके लिए फॉर्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे ही किसी विधानसभा निर्वाचन नियमावली से नाम हटाए जाने, नाम की अशुद्धि को सही कराने, पता बदलने, दिव्यांग श्रेणी दर्शाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन के जरिये प्राप्त करें ऑनलाइन सुविधाएं
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विभागीय वेबसाइट अथवा अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन के जरिये ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि सभी वोटर निर्वाचक नामावली में अपना व अपने परिवार के पात्र सदस्यों के नाम जांच लें।
जनता कर सकती है ऑफलाइन आवेदन
किसी का नाम यदि हट गया है अथवा कहीं अन्य चला गया है तो निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसी भी कार्य दिवस पर अपने क्षेत्र के बीएलओ, तहसील कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत होकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से प्रकाशित विधानसभा निर्वाचक नामावली विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।