उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध एवं विधवा पेंशन आवेदनकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। शासनादेश में संशोधन करने के बाद बेटे की उम्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जबकि पहले बेटे की उम्र 18 वर्ष होने पर विधवा एवं वृद्ध को पेंशन से वंचित रहना पड़ता था।
पोर्टल पर आनलाइन फार्म उपलब्ध
समाज कल्याण अधिकारी गोरधन सिंह ने बताया पेंशन के शासनादेश में संशोधन किया गया है। बेटे की उम्र की बाध्यता समाप्त करने के बाद वृद्ध एवं विधवा पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आनलाइन फार्म उपलब्ध कराया गया है।
वृद्ध एवं विधवा को दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं
सभी दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वृद्ध एवं विधवा को दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं हैं। आफ़लाइन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण दफ्तर से भी संपर्क कर सकते हैं।
चार हजार रुपये होनी चाहिए आवेदनकर्ता की मासिक आय
इस योजना के तहत पेंशन आवेदनकर्ता की मासिक आय चार हजार रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा दस्तावेज में पति का मृत प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक में खाता होना जरूरी है। दस्तावेज पूरे न करने पर पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा।