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1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून, बदलेगा ITR फाइलिंग का तरीका

नई दिल्ली। भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की जगह आयकर अधिनियम, 2025 लागू करने जा रही है। नया कानून पारदर्शिता, डिजिटल अनुपालन और आसान टैक्स प्रक्रिया पर केंद्रित होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं होगा
लेकिन ITR फाइलिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा

नए नियमों के तहत ITR फॉर्म्स को रीडिजाइन किया जाएगा और फाइलिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा ऑटोमेटेड होगी।

अब कर्मचारियों को मिलने वाला Form 16 बदलकर नया Form 130 कर दिया जाएगा।

इसमें शामिल होगा:

  • सैलरी से कटे टैक्स की पूरी जानकारी
  • सभी डिडक्शन और छूट का विवरण

नए सिस्टम में:

  • टैक्सपेयर की आय, TDS और छूट की जानकारी ऑटो-फिल होगी
  • गलतियों की संभावना कम होगी
  • फाइलिंग प्रक्रिया तेज और सरल बनेगी

सैलरीड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी:

  • पहले भोजन पर टैक्स छूट: ₹50 प्रति मील
  • अब बढ़ाकर: ₹200 प्रति मील

यह छूट दोनों टैक्स सिस्टम (पुराना और नया) में लागू रहेगी।

मकान किराया भत्ता (HRA) को लेकर:

उच्च HRA छूट अब सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं
नए शहर शामिल:

  • बेंगलुरु
  • हैदराबाद
  • पुणे
  • अहमदाबाद

👉 अन्य शहरों के लिए 40% HRA नियम लागू रहेगा

मकान मालिक की पूरी जानकारी देना जरूरी
इसके लिए नया Form 124 भरना होगा

1 अप्रैल से:

  • PAN के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा
  • अन्य दस्तावेज भी देने होंगे
  • बड़े लेन-देन (जैसे कार खरीद/बिक्री) में PAN अनिवार्य होगा

नए कानून के तहत:

  • हर निवेश और खर्च का सही रिकॉर्ड रखना होगा
  • टैक्स-फ्री इनकम से जुड़े खर्च भी ट्रैक किए जाएंगे
  • फर्जी दावों पर सख्त निगरानी होगी

नया आयकर कानून करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि टैक्स दरों में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डिजिटल सिस्टम और कड़े नियमों के कारण अब हर टैक्सपेयर को अपने वित्तीय रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रखने होंगे।

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