ओडिशा के कोरापुट जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला 26 जनवरी को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए लिया है।
कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पत्र में अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी को जिले में मांस, चिकन, मछली, अंडा सहित सभी प्रकार के नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश केवल बिक्री पर लागू होगा और सिर्फ गणतंत्र दिवस के दिन ही प्रभावी रहेगा।
पत्र में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में शांति, अनुशासन और गरिमामय वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल 26 जनवरी तक सीमित रहेगा। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी से नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पहले की तरह सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी।
जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद कोरापुट जिले के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में मांस दुकानों और नॉनवेज विक्रेताओं को 26 जनवरी के दिन अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से संपन्न हो सके।
इस आदेश के लागू होने के बाद नॉनवेज खाने के शौकीन लोग पहले से ही अपने खाने का इंतजाम करने में जुट गए हैं।

