नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ किया है कि यह अनुमति सीमित समय और विशेष नियमों के तहत ही लागू होगी।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में लोग 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे चला सकेंगे, लेकिन रात 8 बजे से 10 बजे तक की समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
कोर्ट की ओर से तय की गई प्रमुख शर्तें:
ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक होगी।
पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे।
बाहरी राज्यों से एनसीआर में पटाखे लाने पर प्रतिबंध होगा।
नकली या प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं आम जनता को त्योहार मनाने की एक सीमित अनुमति भी मिल गई है।