सूत्रों का कहना है कि 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद से अब तक दो लाख से अधिक शादियां और 90 लिव इन रिलेशनशिप के लिए 90 आवेदनों का पंजीकरण हो चुका .कानून कहता है कि 26 मार्च, 2010 से लेकर यूसीसी के लागू होने तक के सभी विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीक करना अनिवार्य है.
2 लाख शादियां, 90 लिव इन रजिस्ट्रेशन के आवेदन… उत्तराखंड में अचानक क्यों मची है हड़बड़ी?
