देश में टैक्स ढांचे को आम लोगों के लिए और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज नवरात्रि के पहले दिन से GST 2.0 लागू कर दिया है। इस बदलाव के बाद रोजमर्रा के सामान, जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, घरेलू उपकरण, टीवी-एसी और वाहन तक कई चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जबकि विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं।
जरूरी सामान हुआ सस्ता, आम परिवारों को राहत
सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया है कि जरूरी वस्तुएं और आम उपभोक्ता उत्पाद सस्ते हों। इससे महंगाई की मार झेल रहे आम परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं, लक्जरी आइटम्स और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने राजस्व जुटाने और उपभोग को नियंत्रित करने की कोशिश की है।
कौन-कौन से सामान पर लगी GST की नई दरें?
जीरो प्रतिशत (0%) टैक्स स्लैब में शामिल:
- फूड प्रोडक्ट्स: UHT दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, पराठा।
- शैक्षिक सामग्री: पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक।
- हेल्थ सेक्टर: 33 जीवन रक्षक दवाइयां (कैंसर की दवाइयां भी शामिल), व्यक्तिगत हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
5% GST स्लैब:
- खाद्य सामग्री: वनस्पति तेल, मक्खन-घी, चीनी, मिठाइयां, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी।
- पर्सनल केयर: शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम।
- घरेलू उपयोग: किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतल, छाते, मोमबत्तियां, सिलाई मशीनें, नैपकिन/डायपर, हैंडबैग, फर्नीचर।
- कृषि उपकरण: ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पंप।
- हेल्थ प्रोडक्ट्स: थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, चश्मा, रबर ग्लव्स।
- टेक्सटाइल: रेडीमेड कपड़े (₹2,500 तक), जूट/कपास से बने बैग, सिंथेटिक धागा।
- अन्य: नक्काशीदार कला उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज, पेंटिंग्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल।
18% GST स्लैब:
- इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स: एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर।
- वाहन: छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल।
- ईंधन उपकरण: ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप।
- सर्विस सेक्टर: होटल (₹7,500/दिन से कम), सिनेमा (₹100 से कम टिकट), ब्यूटी सर्विस।
क्या हुआ सस्ता?
- रसोई का खर्च जैसे खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट।
- बच्चों की पढ़ाई के सामान जैसे नोटबुक, पेंसिल, शैक्षिक सामग्री।
- घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर।
- दवाइयां और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी।
- टीवी, एसी, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण।
क्या हुआ महंगा?
- सरकार ने लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है, जिससे ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी:
- वाहन: 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV, लक्जरी और प्रीमियम कारें, रेसिंग कारें (टैक्स 28% से बढ़ाकर 40%)।
- मनोरंजन व सट्टेबाजी: कैसीनो, रेस क्लब, जुआ (28% से बढ़ाकर 40%)।
- हानिकारक उत्पाद: सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स (28% से बढ़ाकर 40%)।
सरकार का मकसद
केंद्र सरकार का कहना है कि ये GST सुधार आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं ताकि रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिल सके और साथ ही हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों का संतुलन बनाया जा सके।