



आखिर महिला से दुष्कर्म सहित कई आरोपों में घिरे विधायक महेश नेगी पर अब कानूनी शिकंजा कस ही गया है। कोर्ट के आदेश पर शनिवार देर रात उनके खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में उनकी पत्नी भी सह आरोपी हैं। महिला का आरोप है कि विधायक ने उससे एक साल से भी ज्यादा समय तक देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाकर दुष्कर्म किया।
महिला के खिलाफ पिछले दिनों विधायक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद महिला ने वीडियो जारी कर विधायक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए और उन्हें अपनी बेटी का पिता बताया। महिला का यह भी कहना है कि उसने अपनी बेटी व पति का डीएनए जांच कराई थी, जिसमें वह उसके पति की बेटी नहीं पाई गई है। लिहाजा, बेटी के जैविक पिता विधायक महेश नेगी ही हैं। महिला ने विधायक के खिलाफ पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इस बीच महिला ने कोर्ट की शरण ली। एसीजेएम पंचम ने शनिवार को इस मामले में अविलंब मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश गुसाईं ने बताया कि इस मामले में शनिवार देर रात विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 यानी दुष्कर्म करना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जबकि उनकी पत्नी को धारा 506 के तहत सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर, शनिवार को ही विधायक के वकील संजीव कौशिक ने इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी।