देहरादून जिला प्रशासन ने लॉकडाउन कॉलोनियों को छोड़कर बाकी जिले में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन, बाइक मिस्त्री व बढ़ई को अपने वार्ड में काम पर जाने की राहत दी है। बृहस्पतिवार को इसे लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए।
इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी से पास लेना होगा। यह व्यवस्था लॉकडाउन क्षेत्र भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रांट, मुस्लिम कॉलोनी, आजाद कॉलोनी तथा डोईवाला के झबरावाला, केशवपुरी बस्ती में लागु नहीं होगी ।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही लागू होगी। वहीं, नगर निगम क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य भी हो सकेंगे। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पास लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।