



लॉकडाउन 3.0 में प्रदेश की ग्राम प्रधानों पर सोमवार से गांव में बाहर से आने वाले लोगों केेे क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी आ पड़ी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी हुआ।
आदेश के तहत सरकार ने ग्राम प्रधानों के हाथ में चाबुक भी पकड़ा दी। यह साफ कर दिया गया कि होम क्वारंटीन के संदर्भ में ग्राम प्रधानों के निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सीएस का आदेश तीस जून तक प्रभावी है। अब प्रधानों को लोगों को क्वारंटीन करने से लेकर उनके खाने, रहने तक की व्यवस्था करनी होगी।
इन कामों के लिए जारी किया सीएस ने आदेश…
- बाहर से गांव आने वाले का पंजीकरण, आरोग्य एप को डाउनलोड करवाना।
- गांव में आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन कराना।
- होम क्वारंटीन न हो पाने वाले लोगों को पंचायत घर, स्कूल आदि स्थानों पर क्वारंटीन कराना होगा।
- क्वारंटीन स्थल की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराना होगा।
- संस्थागत क्वारंटीन होने वाले लोगों में किसी में कोरोना संक्रमण हो तो उसकी जानकारी सीएमओ को देंगे।