उत्तराखंड में केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार सुबह सात बजे से दुकानें और 10 बजे से दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है।
आज से शाम चार बजे से अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रेड जोन जिले हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे, बल्कि सिर्फ गली-मोहल्लों की दुकानें ही खुलेंगी।
प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन थ्री के लिए केंद्र की गाइडलाइन को राज्य में लागू कर दिया है। गाइडलाइन में त्रिवेंद्र सरकार ने आंशिक बदलाव किया है। केंद्र के सुबह सात से शाम सात बजे तक राहत देने के निर्देश को तब्दील कर शाम चार बजे के बाद सभी दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू हो जाएगा।
यह रहेगी पाबंदी
लेकिन प्रदेश में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मल्टीप्लेक्स, स्पा, रेस्टोरेंट, सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो दुकानें खुलेंगी उनमें 50 प्रतिशत स्टाफ आएगा। शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन करवाना दुकानदारों की जिम्मेदारी रहेगी।